16 महीने पहले पास हुआ था निजता से जुड़ा कानून, होम मिनिस्ट्री ने अब किया OK
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. अब कंपनियों को यूजर की सहमति के बिना डेटा उपयोग करने पर रोक होगी. यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और वे इसे हटाने का अनुरोध भी कर सकेंगे. नियम तोड़ने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा.
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